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यूपी POCSO कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: दंपति को 33 बच्चों के यौन शोषण पर फांसी
Banda, UP
(Tatkshan Digital Media): उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की स्पेशल POCSO कोर्ट ने एक झकझोर देने वाले मामले में राम भवन (पूर्व जूनियर इंजीनियर, सिंचाई विभाग) और उनकी पत्नी दुर्गावती को मौत की सजा सुनाई है। 2010 से 2020 तक चित्रकूट, बांदा समेत कई जिलों में 33 नाबालिग लड़कों (कुछ की उम्र मात्र 3 साल) के साथ गंभीर यौन शोषण, अप्राकृतिक अपराध और पॉर्नोग्राफी के लिए दोषी ठहराया गया।अदालत ने इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' करार देते हुए POCSO एक्ट, IPC और IT एक्ट की धाराओं के तहत सजा दी। CBI जांच में सामने आया कि आरोपी ने 2 लाख से अधिक वीडियो-फोटो डार्क वेब पर 47 देशों में बेचे। कई पीड़ितों को गंभीर चोटें आईं, कुछ की आंखों में भेंगापन तक हो गया।न्याय और मुआवजाअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने राज्य सरकार को प्रत्येक पीड़ित को 10 लाख रुपये मुआवजा और आरोपी के घर से जब्त नकदी बराबर बांटने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुनर्वास व मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। यह फैसला बच्चों के खिलाफ अपराधों पर कड़ी चेतावनी है।
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